फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   गुंडा एक्ट में निरुद्ध चार अपराधी एडीएम ने किए जिला बदर

गुंडा एक्ट में निरुद्ध चार अपराधी एडीएम ने किए जिला बदर

Mon, 19 Feb 2018 10:00 AM IST
Updated Mon, 19 Feb 2018 10:00 AM IST
विज्ञापन
गुंडा एक्ट में निरुद्ध चार अपराधी एडीएम ने किए जिला बदर
शाहजहांपुर। गोकशी और हत्या में लिप्त चार अपराधियों को एडीएम प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा ने एसपी की संस्तुति पर गुंडा एक्ट में निरुद्ध करके छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। इससे पहले एडीएम ने चारों अपराधियों को अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए उनके तर्क सुने। आरोपियों के अपराधिक इतिहास को देखते एडीएम ने उन्हें समाज के लिए खतरा मानते हुए जिले से बाहर जाने का आदेश दिया।
विज्ञापन

जिला बदर किए गए अपराधियों में कांट कसबे के मोहल्ला तकिया निवासी हनीफ पर गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। मीरानपुरकटरा थाना क्षेत्र के गांव रमापुर दक्षिणी निवासी रंजीत उर्फ लालू पर हत्या का मामला दर्ज है। शहर में चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिंजई निवासी शेखर उर्फ अभिषेक मौर्य और मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव बरुआ निवासी इंद्रपाल पर भी आईपीसी के तहत कई अपराधिक मामले दर्ज होने के कारण एडीएम शर्मा ने उन्हें समाज के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर कर दिया। एडीएम ने कहा कि जिला बदर किए गए अपराधियों को केवल मुकदमों की तारीखों पर अदालत मेें पेश होने के लिए जिले की सीमा में दाखिल होने की छूट मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed