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दुष्कर्म के अपराध में दोषी को दस साल की कैद
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शाहजहांपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि नंदा ने दुष्कर्म के अपराध में एक दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी ने बताया कि 18 जुलाई 2014 को वादी ने सिंधौली थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी सुबह साढ़े आठ बजे अपने घर से खेत पर गई थी। खेत पर अंकित ने उसकी बेटी को पकड़ लिया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग गया। बेटी ने लौटकर उसे जानकारी दी।
युवती के परिजनों ने आरोपी अंकित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयानात के आधार पर सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए अंकित को दोषी माना। अंकित को दुष्कर्म के अपराध में दस साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी ने बताया कि 18 जुलाई 2014 को वादी ने सिंधौली थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी सुबह साढ़े आठ बजे अपने घर से खेत पर गई थी। खेत पर अंकित ने उसकी बेटी को पकड़ लिया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग गया। बेटी ने लौटकर उसे जानकारी दी।
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युवती के परिजनों ने आरोपी अंकित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयानात के आधार पर सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए अंकित को दोषी माना। अंकित को दुष्कर्म के अपराध में दस साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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