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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर और देवर को 10-10 वर्ष की कैद

Sat, 29 Feb 2020 02:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 02:20 AM IST
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शाहजहांपुर। दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक दो के न्यायाधीश मो. कमर ने मृतका के पति, सास-ससुर और देवर को 10-10 वर्ष की कैद और 14-14 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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थाना पुवायां क्षेत्र के गांव चुरहा निवासी रुचि की शादी 26 अप्रैल 2018 को थाना सिंधौली क्षेत्र के गांव पचपेड़ा निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। शादी में मिले दहेज से ससुरालवाले संतुष्ट नहीं थे और दहेज में एक लाख रुपये नकद, बाइक आदि की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर पति जितेंद्र, सास लीलावती उर्फ धनदेवी, ससुर विजय और देवर सत्येंद्र ने 12 मई 2018 को दिन के 11 बजे रुचि की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे मायके वालों को रुचि का शव फंदे पर लटका मिला। मृतका के पिता रामनाथ ने दहेज की खातिर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और सरकारी वकील शशि मोहन सिंह के तर्को को सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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