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Shahjahanpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना सेहरामऊ दक्षिणी के प्रभारी रामपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। उन्हें जनता और मुखबिरों से जानकारी मिली कि दिलावरपुर गांव के सुग्रीव वर्मा ने संगठित गिरोह बना रखा है। दिलावरपुर का रहने वाला प्रदीप वर्मा गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त है।
लूट, डकैती, जान से मारने का प्रयास, चेन स्नैचिंग जैसे जघन्य अपराध कर धन अर्जित करता है। इससे क्षेत्र में गिरोह का भय व आतंक है। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके विरुद्ध डीएम की ओर से गैंग चार्ट का अनुमोदन 19 नवंबर 2014 को किया जा चुका है।
पुलिस ने 20 नवंबर 2014 को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने प्रदीप वर्मा को चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना सेहरामऊ दक्षिणी के प्रभारी रामपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। उन्हें जनता और मुखबिरों से जानकारी मिली कि दिलावरपुर गांव के सुग्रीव वर्मा ने संगठित गिरोह बना रखा है। दिलावरपुर का रहने वाला प्रदीप वर्मा गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त है।
लूट, डकैती, जान से मारने का प्रयास, चेन स्नैचिंग जैसे जघन्य अपराध कर धन अर्जित करता है। इससे क्षेत्र में गिरोह का भय व आतंक है। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके विरुद्ध डीएम की ओर से गैंग चार्ट का अनुमोदन 19 नवंबर 2014 को किया जा चुका है।
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पुलिस ने 20 नवंबर 2014 को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने प्रदीप वर्मा को चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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