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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एक गांव की रहने वाली महिला ने 25 नवंबर 2012 को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को कन्नौज के मोहल्ला बड़ीलतपुरी का रहने वाला राजेश 28 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर राजेश के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-43 की अदालत ने राजेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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एक गांव की रहने वाली महिला ने 25 नवंबर 2012 को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को कन्नौज के मोहल्ला बड़ीलतपुरी का रहने वाला राजेश 28 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर राजेश के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-43 की अदालत ने राजेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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