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105 लोगों के बयानों के बाद पूरी हुई फिरौती और दुष्कर्म संबंधी रिपोर्ट

Wed, 06 Nov 2019 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2019 01:34 AM IST
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शाहजहांपुर। एसआईटी ने करीब दो महीने की विवेचना के दौरान 47 पेजों की चार्जशीट तैयार की है। विवेचना के दौरान 105 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने कुल 79 साक्ष्य संकलित किए हैं, जिनमें 24 महत्वपूर्ण भौतिक और 55 अभिलेखीय साक्ष्य हैं। चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उनसे रंगदारी मांगने के दोनों ही मामलों में चार्जशीट बुधवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। हालांकि एसआईटी की जांच आगे भी जारी रहेगी। एसआईटी को अंतिम स्टेट्स रिपोर्ट शपथ पत्रों के साथ 28 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करना है।
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चिन्मयानंद व अन्य के खिलाफ छात्रा के अपहरण व जान से मारने की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज हुई थी। इससे पहले चिन्मयानंद के वकील ओमसिंह की ओर से चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगे जाने की रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इन दोनों मामलों की शुरूआती विवेचना कोतवाली पुलिस ने की थी। आईजी नवीन अरोड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि एसआईटी ने इस प्रकरण की विवेचना छह सितंबर को शुरू की थी। विवेचना के दौरान एसएस लॉ कॉलेज, हॉस्टल में रही छात्रा के कमरे और मुमुक्षु आश्रम के दिव्यधाम का फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम के साथ निरीक्षण किया गया। वहां मौजूद कॉलेज स्टाफ, छात्र-छात्राओं और दिव्यधाम में मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। छात्रा के घर का मुआयना करने के साथ उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई। छात्रा और उसके पिता, मां और भाई से अलग-अलग पूछताछ की गई थी। विवेचना के दौरान चिन्मयानंद से फिरौती मांगे जाने के मामले में नाम प्रकाश में आने पर छात्रा के दोस्त थाना तिलहर क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम सिंह, गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू से भी पूछताछ की गई। 20 सितंबर को संजय, सचिन और विक्रम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जबकि छात्रा को 25 सितंबर को जेल भेजा था। छात्रा और संजय की ओर से चिन्मयानंद के खिलाफ उपलब्ध कराई गई अश्लील वीडियो, मोबाइल कॉल्स की डिटेल और आपस में हुई बातचीत को फॉरेंसिंक लैब से प्रमाणित और दिल्ली के होटल की सीसीटीवी फुटेज व टोल टैक्स बैरियर से मिली फुटेज को भी साक्ष्य के तौर पर संकलित किया गया। साक्ष्यों के आधार पर छात्रा और उसके तीनों दोस्तों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 ए लगाई गई है।
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छात्रा के अपहरण से जुड़े मामले में एसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अवनीश मिश्रा और एसएस लॉ कॉलेज के प्राचार्य संजय बरनवाल व स्टाफ के तमाम लोगों से पूछताछ की गई। चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह को धारा 376 सी, 354 डी, 342, 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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आईजी नवीन अरोरा ने बताया कि चिन्मयानंद के मोबाइल नंबर पर व्हट्सएप से जो मेसेज भेजा गया था। उसे संजय ने दिव्यांशु के मोबाइल नंबर से भेजा था। चिन्मयानंद ने अपने वकील ओमसिंह को फिरौती मांगे जाने का जो मेसेज भेजा, उसमें अश्लील वीडियो की बात छिपा ली गई। हालांकि बाद में उन चीजों को शामिल किया गया।
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