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फिरौती मामले में छात्रा की जमानत याचिका खारिज

Thu, 26 Sep 2019 01:25 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2019 01:25 AM IST
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शाहजहांपुर। स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी छात्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई। बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट लाया गया। यहां से अदालत ने पहले उसे जेल भेजा। फिर जमानत अर्जी पर वकीलों की दलील सुनी। इसके बाद उसकी जमानत खारिज हो गई।
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का घर से जेल तक का सफर दो घंटे में पूरा हो गया।
बुधवार सुबह करीब 9:15 बजे एसआईटी ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। यहां से उसे कोतवाली ले गई और कोतवाली से 9:50 बजे मेडिकल कराने टीम छात्रा को अस्पताल ले गई। यहां करीब आधा घंटा रुकने के बाद टीम छात्रा को लेकर 10:20 बजे कोर्ट में दाखिल हुई। चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद छात्रा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। इसी दौरान छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दखिल किया, जिस पर कोर्ट ने दोपहर एक बजे सुनवाई का समय तय किया। इधर, अदालत का आदेश मिलते ही एसआईटी 10:50 बजे छात्रा को जिला कारागार ले गई, यहां करीब 11:05 बजे छात्रा को जेल में भेज दिया गया। घर से जेल जाने तक में लगभग दो घंटे का समय लगा।
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चप्पे-चप्पे पर रहा पुलिस फोर्स, पीएसी पर मौजूद रही
छात्रा के पिता और भाई के रुख को देखते हुए छात्रा के कचहरी पहुंचने से पहले ही जजी परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुरक्षा की कमान एएसपी सिटी दिनेश त्रिपाठी, एएसपी ग्रामीण अपर्णा गौतम के अलावा ट्रेनी आईपीएस अफसर सहित भारी फोर्स और पीएसी बल लगाया गया था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फोर्स भी अलर्ट रहा।
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