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चिन्मयानंद-छात्रा प्रकरण: भाजपा नेता अजीत ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत
Thu, 09 Jan 2020 03:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2020 03:32 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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हजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये फिरौती मांगने के आरोपी भाजपा नेता अजीत सिंह बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए और जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अजीत सिंह को जमानत दे दी।
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उनकी जमानत के लिए अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर की ओर से दाखिल किए गए 60-60 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बंधपत्रों को प्रावधिक रूप से स्वीकृत कर सत्यापन के लिए संबंधित थाने और तहसील भेज दिया गया। जमानत स्वीकृत होने के बाद अजीत सिंह को रिहा कर दिया गया।
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चिन्मयानंद और छात्रा प्रकरण में थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के गांव रौसरकोठी निवासी भाजपा नेता अजीत सिंह पर चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये फिरौती मांगने का आरोप है। एसआईटी ने विवेचना में अजीत सिंह का नाम शामिल कर आरोप पत्र छह नवंबर को सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था।
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उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट से समन जारी किया था। कई तारीखों पर पेश न होने के बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के तीसरे दिन अजीत सिंह बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की कोर्ट में पेश हुए।
उनकी ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया। जिस पर अभियोजन अधिकारी लाल साहब सिंह और अजीत सिंह के वकील अवधेश सिंह तोमर ने अपनी दलीलें पेश कीं।
दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अजीत सिंह की जमानत स्वीकृत करते हुए आदेश पारित कर दिया। उधर, चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में संजय सिंह अभी जेल में है। जबकि छात्रा, विक्रम और सचिन जमानत पर रिहा हो चुके हैं।