फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Bail application rejected

Shahjahanpur News: हत्या के आरोपी प्रधान के पति की जमानत अर्जी हुई खारिज

Sat, 31 Oct 2026 01:02 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Bail application rejected
शाहजहांपुर। तिलहर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान अवंती के पति सुरेंद्र उर्फ प्रधान की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
विज्ञापन

13 अगस्त को रात गांव शहवेगपुर के सुरेंद्र को आरोपी सुरेंद्र उर्फ प्रधान ने अपने घर बुलाया और शराब बिक्री का विरोध करने के लिए धमकाया। इसके बाद आरोपी और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और बांके से उसकी पिटाई की। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

आरोपी 30 सितंबर से जिला कारागार में निरुद्ध है। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी। अदालत के अनुसार आरोपी एफआईआर में नामजद है और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी की बरामदगी बताई गई है। विवेचना जारी होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed