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Shahjahanpur News: हत्या के आरोपी प्रधान के पति की जमानत अर्जी हुई खारिज
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शाहजहांपुर। तिलहर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान अवंती के पति सुरेंद्र उर्फ प्रधान की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
13 अगस्त को रात गांव शहवेगपुर के सुरेंद्र को आरोपी सुरेंद्र उर्फ प्रधान ने अपने घर बुलाया और शराब बिक्री का विरोध करने के लिए धमकाया। इसके बाद आरोपी और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और बांके से उसकी पिटाई की। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
आरोपी 30 सितंबर से जिला कारागार में निरुद्ध है। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी। अदालत के अनुसार आरोपी एफआईआर में नामजद है और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी की बरामदगी बताई गई है। विवेचना जारी होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
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13 अगस्त को रात गांव शहवेगपुर के सुरेंद्र को आरोपी सुरेंद्र उर्फ प्रधान ने अपने घर बुलाया और शराब बिक्री का विरोध करने के लिए धमकाया। इसके बाद आरोपी और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और बांके से उसकी पिटाई की। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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आरोपी 30 सितंबर से जिला कारागार में निरुद्ध है। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी। अदालत के अनुसार आरोपी एफआईआर में नामजद है और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी की बरामदगी बताई गई है। विवेचना जारी होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
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