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चार सगे भाइयों और फौजी समेत 15 को उम्रकैद

Wed, 31 Oct 2018 07:04 PM IST
Updated Wed, 31 Oct 2018 07:04 PM IST
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चार सगे भाइयों और फौजी समेत 15 को उम्रकैद
थाना परौर क्षेत्र के नयागांव में वर्ष 2005 में बीडीसी चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर हुई मारपीट व फायरिंग की घटना में पिता-पुत्र की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर नवम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने चार सगे भाइयों और एक फौजी समेत 15 को उम्रकैद की सजा व 1.33-1.33 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय भेज दिया गया।
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परौर थाना क्षेत्र के नयागांव में 23 अक्तूबर 2005 को प्राथमिक स्कूल में चल रहे जिला पंचायत, बीडीसी के मतदान में सुबह करीब 8:30 बजे फर्जी मतदान को लेकर तेजराम सिंह की गांव के ही रामखिलावन से बातचीत होने पर तेजराम घर चल दिए,तभी रामखिलावन ने अपने भांजे फौजी मुनीश कुमार व भाइयों और अन्य लोगों के साथ लाठी-डंडा, असलहों से लैस होकर तेजराम व उसके भाई और भतीजे आदि को छोटेलाल के खेत में घेरकर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि रामखिलावन के कहने पर फौजी मुनीश ने तेजराम के भाई छोटेलाल कीे रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में तेजराम व उसके भतीजे बैजनाथ पुत्र छोटेलाल और परिवार के सुभाष, कल्लू, लालाराम को गंभीर चोटें आईं। बाद में बैजनाथ की भी मौत हो गई। तेजराम की तहरीर पर पुलिस ने रामखिलावन, रामनरेश, विद्याराम, बाबूराम पुत्रगण लालमन यादव, चंद्रपाल पुत्र अजुद्धी यादव, पंकज पुत्र देवेंद्र, नन्हें उर्फ सुरेंद्र पुत्र पुत्तू सिंह यादव, सत्यपाल पुत्र रामलाल, रमेश पुत्र सरदार, महावीर पुत्र सत्यपाल, सुनील पुत्र रमेश यादव, रामकिशोर पुत्र हरभजन यादव, विजयी पुत्र पुत्तू सिंह, दिनेश कुमार पुत्र रामसिंह व बदायूं के थाना दातागंज के गांव उहरपुर खुर्द, हाल पता नयागांव निवासी नायक मुनीश कुमार 121 एलटी रेजीमेंट 99 एपीओ अगरतला के खिलाफ एकराय होकर हत्या का प्रयास व हत्या आदि और सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंटमेंट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने पर नवम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने 30 अक्तूबर 2018 को सरकारी वकील उमेश चंद्र गुर्जर की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान सुनने व बचाव पक्ष की दलीलों व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद नाबालिग आरोपी पंकज की पत्रावली को किशोर न्यायालय विचारण के लिए प्रेषित कर दिया और शेष 15 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा और 1.33-1.33 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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