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मिलावट के मामलों में 22.25 लाख रुपये जुर्माना ठोंका
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
Updated Mon, 30 Jan 2017 11:36 PM IST
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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों से लिए नमूने प्रयोगशाला की जांच में फेल होने के बाद विभाग के न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन ने सात मामलों में कड़े फैसले देते हुए संबंधित विक्रेताओं, दुकान मालिकों और निर्माता कंपनी पर 22.25 लाख रुपये जुर्माना ठोंका है। प्रतिवादियों द्वारा जुर्माना जमा नहीं करने पर जेल हो सकती है। खानपान की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले वर्ष दिवाली के दौरान शहर समेत विभिन्न स्थानों पर छापामारी करके मिर्च, मसालों से लेकर, दूध, दुग्ध उत्पाद, पैक्ड घी आदि के नमूने सील किए थे। सभी सैंपल जांच को राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए। वहां परीक्षण में नमूने अधोमानक पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों ने एडीएम प्रशासन के न्यायालय में संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमे दायर किए थे। मुकदमों में प्रतिवादियों का पक्ष लेने के साथ ही एडीएम जितेंद्र शर्मा ने सभी वादों की सुनवाई की। उन्होंने मिलावट को गंभीर अपराध मानते हुए प्रतिवादी विक्रेताओं को अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने कटरा कस्बे के मोहल्ला कायस्थान निवासी मिठाई विक्रेता सुभाष पर 25 हजार रुपये और दुकान स्वामी रोहित यादव पर 5.25 लाख रुपये जुर्माना किया है। रंगमहला के किराना विक्रेता शिवशंकर गुप्ता के यहां से लिए हल्दी पाउडर और मिर्च के नमूने फेल होने पर दोनों मामलों में विक्रेता को 2.50 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है। बंडा में संदीप कुमार की दुकान से लिए गए सीलबंद कसिका प्रीमियम फैट में मिलावट पाए जाने को एडीएम शर्मा ने बेहद गंभीरता से लेते हुए विक्रेता समेत बरेली के बड़ा बाजार स्थित डिस्ट्रीब्यूटर श्याम ट्रेडर्स और बुलंदशहर की निर्माता कंपनी गर्ग फूड प्रॉडक्ट्स को भी पक्षकार बनाया। एडीएम शर्मा ने बताया कि सीलबंद पैक्ड वस्तुओं पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए पैक वस्तुओं में मिलावट को गंभीर अपराध मानते हुए विक्रेता पर 1.50 लाख रुपये और वितरक और निर्माता को पांच-पांच लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह शहर के मोहल्ला बाबूजई के दूध व्यवसायी राजीव कुमार पर 1.25 लाख रुपये, तिलहर क्षेत्र के गांव बढ़ेपुरा निवासी वेदराम पर एक लाख रुपये और जैतीपुर क्षेत्र के गांव बरखेड़ा घाट के रहने वाले खोया विक्रेता महेंद्र पर 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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