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पुवायां में लगा विधिक साक्षरता शिविर
Updated Sat, 28 Oct 2017 07:10 PM IST
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पुवायां (शाहजहांपुर)। सिविल जज महेंद्र कुमार द्वितीय की अध्यक्षता में शनिवार को नगर के पालिका सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर के लोगों को कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
सिविल जज महेंद्र कुमार द्वितीय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे-छोटे मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर भी गांव में ही निपटाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर किसी मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो पीड़ित कोर्ट में धारा 153 (3) के तहत वाद दायर करके मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करा सकता है। तहसीलदार विजय शर्मा ने कहा कि देवी आपदा के तहत जनहानि होने पर शासन की ओर से मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान हैं। इसके अलावा आग से नुकसान होने आदि मामलों में भी लेखपाल से संपर्क करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। अधिवक्ता अरविंद मिश्रा ने कहा कि अगर कोई अपनी पत्नी को बेघर कर देता है, तो पत्नी कोर्ट में वाद दायर करके भरण पोषण का मुआवजा ले सकती है। इसके अलावा अधिवक्ता ओमपाल यादव, रामऔतार, केसी राजपूत, श्रीधर मिश्रा आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे।
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सिविल जज महेंद्र कुमार द्वितीय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे-छोटे मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर भी गांव में ही निपटाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर किसी मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो पीड़ित कोर्ट में धारा 153 (3) के तहत वाद दायर करके मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करा सकता है। तहसीलदार विजय शर्मा ने कहा कि देवी आपदा के तहत जनहानि होने पर शासन की ओर से मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान हैं। इसके अलावा आग से नुकसान होने आदि मामलों में भी लेखपाल से संपर्क करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। अधिवक्ता अरविंद मिश्रा ने कहा कि अगर कोई अपनी पत्नी को बेघर कर देता है, तो पत्नी कोर्ट में वाद दायर करके भरण पोषण का मुआवजा ले सकती है। इसके अलावा अधिवक्ता ओमपाल यादव, रामऔतार, केसी राजपूत, श्रीधर मिश्रा आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे।
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