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Sant Kabir Nagar News: पति की हत्या के मामले में महिला पर सुलह का दबाव
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने और इन्कार करने पर महिला व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महुली थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
छितही गांव निवासी सुजीता मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उसके पति की हत्या के मामले में उस्मान शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में मारपीट में धनघटा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है।
पीड़िता के अनुसार 19 अगस्त की रात करीब नौ बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगा। इन्कार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसने महिला से कहा कि सुलह न करने पर उसके और बच्चों के साथ भी वही किया जाएगा, जो उसके पति के साथ हुआ था।
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पीड़िता ने तहरीर में जानकारी दी कि धमकी से वह और उसका परिवार भयभीत है तथा किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। उसने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2025 में महुली थाने से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।
महिला ने पुलिस से घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने, घटनास्थल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य सुरक्षित कराने तथा उसे और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने और इन्कार करने पर महिला व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महुली थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
छितही गांव निवासी सुजीता मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उसके पति की हत्या के मामले में उस्मान शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में मारपीट में धनघटा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है।
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पीड़िता के अनुसार 19 अगस्त की रात करीब नौ बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगा। इन्कार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसने महिला से कहा कि सुलह न करने पर उसके और बच्चों के साथ भी वही किया जाएगा, जो उसके पति के साथ हुआ था।
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पीड़िता ने तहरीर में जानकारी दी कि धमकी से वह और उसका परिवार भयभीत है तथा किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। उसने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2025 में महुली थाने से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।
महिला ने पुलिस से घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने, घटनास्थल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य सुरक्षित कराने तथा उसे और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।