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Sant Kabir Nagar News: 850 ग्राम गांजा के साथ दो युवक गिरफ्तार

Tue, 26 Aug 2025 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 26 Aug 2025 11:24 PM IST
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Two youths arrested with 850 grams of ganja
संतकबीरनगर। पुलिस टीम ने 850 ग्राम गांजा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना दुधारा एसओ इन्द्रभूषण सिंह के अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अच्छन खान निवासी सेमरियांवा को मंगलवार को कर्मा खान पावर हाउस के बगल बाग के पास से पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पुलिस ने 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद पंकज कुमार पांडेय के अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी हरिद्वार निवासी जिवधरा थाना बखिरा को औद्योगिक क्षेत्र श्मशान घाट के पास से मंगलवार को दिन में पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से 300 ग्राम गांजा बरामद किया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर संबंधित न्यायालय में पेश किया। वहां से आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल रवाना कर दिया गया। संवाद
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एक वारंटी समेत चार आरोपी गिरफ्तार
संतकबीरनगर। पुलिस टीम ने अलग-अलग मामले में एक वारंटी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना मेंहदावल पुलिस ने वारंटी संतोष कुमार तिवारी निवासी भिटिया खुर्द को गिरफ्तार कर समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय रवाना कर दिया। थाना बेलहरकला पुलिस ने दो और थाना बखिरा पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण करके शांतिभंग में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। वहां से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। संवाद
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352 वाहन चालकों से शमन शुल्क वसूला
संतकबीरनगर। पुलिस टीम ने जांच के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 352 वाहन चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान समस्त एसओ एवं प्रभारी यातायात संयुक्त पुलिस टीम ने यातायात नियम का उल्लंघन करने के मामले में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए 352 वाहन के चालकों से 3,68,500 रुपये शमन शुल्क वसूल किया। संवाद
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मारपीट के दोषी को को न्यायालय उठने तक की सजा
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहतअभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 25 अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त बिलाल निवासी फतुआपार को मारपीट के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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