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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा

Thu, 15 Oct 2026 12:39 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:39 AM IST
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Two people convicted of assault were sentenced until the rising of the court.
संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट और गाली देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। मेंहदावल स्थित ग्राम न्यायालय ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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बखिरा थाना क्षेत्र के पटवरिया गांव निवासी हरिराम और कृष्णा उर्फ किशन के खिलाफ एक महिला ने एक अक्तूबर 2018 को मारपीट और गाली देने की तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी। मामले की जांच के दौरान उपनिरीक्षक सत्येंद्र यादव ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद 13 अक्तूबर को ग्राम न्यायालय मेंहदावल के न्यायाधिकारी ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत दोषी ठहराया।
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न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर धारा 323 के तहत 700 रुपये और धारा 504 के तहत 300 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस तरह प्रत्येक दोषी पर कुल एक हजार रुपये और दोनों पर मिलाकर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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