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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दो दोषियों को अदालत उठने तक खड़े रहने की सजा

Sat, 27 Jun 2026 11:55 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2026 11:55 PM IST
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Two convicted of assault sentenced to stand in court until it rises.
संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के एक पुराने मामले में ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को अदालत उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाने के साथ प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला थाना मेंहदावल क्षेत्र के महदेवा गांव का है। पीड़िता सलमा उर्फ मोनी पत्नी सबरे आलम उर्फ शेखू ने 13 अगस्त 2018 को गांव के वकील उर्फ शकील और बदरे आलम के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शनिवार को ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए अदालत उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक माह का कारावास भुगतना होगा।
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