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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को अकेला पाकर अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर श्यामू कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी पर आरोप था कि उसने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर लड़की के साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया।
अश्लील हरकत करते हुए जानमाल की धमकी दी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के आरोपी श्यामू कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपया अर्थदण्ड से दंडित किए।
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को अकेला पाकर अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर श्यामू कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी पर आरोप था कि उसने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर लड़की के साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया।
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अश्लील हरकत करते हुए जानमाल की धमकी दी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के आरोपी श्यामू कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपया अर्थदण्ड से दंडित किए।
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