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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड

Tue, 28 Jan 2025 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 28 Jan 2025 11:50 PM IST
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Three years rigorous imprisonment and fine for those convicted of rape
संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की पैरवी पर दुष्कर्म के मामले में दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 27 जनवरी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त रामकृपाल को मारपीट, छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट में दोष सिद्ध किया। अभियुक्त जमानत पर है, उनके जमानतदारों की जमानतनामे व बंधप्रत्र निरस्त किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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