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Sant Kabir Nagar News: मारपीट व एससीएसटी एक्ट के दोषियों को तीन साल की सजा
Sat, 31 May 2025 10:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 31 May 2025 10:56 PM IST
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने मारपीट अपशब्द कहने जान से मारने की धमकी व एससीएसटी एक्ट में दोषी पाए जाने मनीष कुमार मौर्या, वृंदावन वन मौर्या को तीन वर्ष कारावास तथा 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
चंद्रा देवी पत्नी गंगा राम निवासी जंगल कला थाना खलीलाबाद ने 13 मार्च 2012 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र देकर 12 मार्च 2012 को मारपीट, धमकी आदि के संबंध में प्रेम चंद्र मौर्या, मनीष कुमार मौर्या, वृंदावन वन मौर्या निवासी जंगल कला थाना खलीलाबाद के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारण आरोपी प्रेम चंद्र मौर्या की मृत्यु हो गई।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने गवाहों की गवाही व पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम जंगल कला निवासीगण मनीष कुमार मौर्या, वृंदावन वन मौर्या को मारपीट, अपशब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर तीन- तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषियों को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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चंद्रा देवी पत्नी गंगा राम निवासी जंगल कला थाना खलीलाबाद ने 13 मार्च 2012 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र देकर 12 मार्च 2012 को मारपीट, धमकी आदि के संबंध में प्रेम चंद्र मौर्या, मनीष कुमार मौर्या, वृंदावन वन मौर्या निवासी जंगल कला थाना खलीलाबाद के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारण आरोपी प्रेम चंद्र मौर्या की मृत्यु हो गई।
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विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने गवाहों की गवाही व पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम जंगल कला निवासीगण मनीष कुमार मौर्या, वृंदावन वन मौर्या को मारपीट, अपशब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर तीन- तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषियों को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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