{"_id":"6883cf536fb034bbb906ac6a","slug":"three-years-imprisonment-for-being-guilty-of-obscene-act-and-molestation-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-136073-2025-07-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: अश्लील हरकत और छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: अश्लील हरकत और छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास
Sat, 26 Jul 2025 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 26 Jul 2025 12:09 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने अश्लील हरकत व छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 1,500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
थाना महुली क्षेत्र के एक गांव महिला ने अगस्त 2017 में गांव के ही आरोपी के खिलाफ महुली थाने में केस दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में दौरान विचारण आरोपी ने आरोप से इंकार किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी वृद्ध व दादा के समान होते हुए भी नाबालिग के साथ अपराध किया है। घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए थाना महुली निवासी बेचन बेलदार उर्फ पुजारी को दंडित किया। वहीं पीड़िता को नालसा स्कीम में दस हजार रुपये प्रतिकार राशि देने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन
थाना महुली क्षेत्र के एक गांव महिला ने अगस्त 2017 में गांव के ही आरोपी के खिलाफ महुली थाने में केस दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में दौरान विचारण आरोपी ने आरोप से इंकार किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी वृद्ध व दादा के समान होते हुए भी नाबालिग के साथ अपराध किया है। घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए थाना महुली निवासी बेचन बेलदार उर्फ पुजारी को दंडित किया। वहीं पीड़िता को नालसा स्कीम में दस हजार रुपये प्रतिकार राशि देने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन