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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को तीन वर्ष की कैद अर्थदंड भी लगाया
Tue, 28 Jan 2025 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 28 Jan 2025 11:50 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की सशक्त पैरवी पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम व मारपीट के मामले में दोषी को तीन साल का कारावास व कुल 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 28 जनवरी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त अमित कुमार यादव निवासी रतनपुर को तीन साल के कारावास एवं 5500 रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया।
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एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 28 जनवरी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त अमित कुमार यादव निवासी रतनपुर को तीन साल के कारावास एवं 5500 रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया।
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