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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Tue, 24 Mar 2026 11:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 11:21 PM IST
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Three-year sentence for man found guilty of indecent behaviour with minor
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने अश्लील हरकत करने, मारने-पीटने व धमकी के दोषी पन्नेलाल को तीन वर्ष सश्रम कारावास व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी प्रद्युम्न और संतोष को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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थाना महुली अंतर्गत एक गांव की पीड़िता की मां ने 10 जून 2018 को एसपी को प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री इंटर की छात्रा है। 20 मई 2018 को शाम 5:00 बजे इंटर कॉलेज के पास स्थित पुराने ईंट भट्टे के पीछे गई थी, वापस आ रही थी, तो तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और भट्टे की तरफ खींचने लगे। अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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30 मई 2018 को शाम 4:00 बजे पुत्री कमरे में कपड़े बदल रही थी, तो एक आरोपी ने उसके घर के झरोखे के रास्ते लड़की पर कंकड़ फेंका। थाना महुली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों की गवाही कराई तथा सात अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने पक्षों की बहस सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नाबालिग लड़की को मारने-पीटने, जान से मारने की धमकी देने व अश्लील हरकत करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो अन्य को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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