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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को सजा, 9 हजार रुपये अर्थदंड

Wed, 27 May 2026 02:33 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 02:33 AM IST
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Three culprits sentenced, fined Rs 9,000 in Marpeet case
संतकबीरनगर। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मारपीट, गाली व धमकी देने के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। थाना बखिरा पुलिस और अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद सीजेएम (जेडी)/एसीजेएम न्यायालय ने अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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मामला थाना बखिरा क्षेत्र के भिटवा गांव का है। वादी धर्मराज ने गांव के मिठाईलाल, राजमती और सुनील के खिलाफ मारपीट, गाली और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामवरन पांडेय ने की थी। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिन का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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