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Sant Kabir Nagar News: तीन दोषियों को सदाचार अपनाने की शर्त पर छोड़ा

Thu, 17 Apr 2025 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 17 Apr 2025 12:18 AM IST
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Three convicts were released on the condition of adopting good conduct
संतकबीरनगर। विशेष न्यायधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने अपशब्द कहने और मारपीट कर दांत तोड़ने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन दोषियों को को एक-एक वर्ष के लिए सदाचार कायम रखने के लिए शर्तों के अधीन परिविक्षा अधिनियम में छोड़ा है। चाननपार निवासी राधेश्याम ने वर्ष 2009 में थाना महुली में केस दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट में पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एससीएसटी एक्ट में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देने मारपीट कर दांत को तोड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए राम अधीन निवासी चोरखरी, राम सिंह निवासी बसहिया, महेन्द्र यादव निवासी मुखलिसपुर थाना महुली को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने के शर्तों पर छोड़ा है। संवाद
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