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Sant Kabir Nagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को सश्रम कारावास की सजा
Fri, 25 Oct 2024 11:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 25 Oct 2024 11:13 PM IST
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साढ़े 16 हजार अर्थदंड का भी आदेश
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम करावास और कुल 16,500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 25 अक्तूबर को न्यायालय एएसजे द्वितीय के कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत केस से संबंधित अभियुक्तगण महेन्द्र पुत्र रामललित, मदन पुत्र रामललित, रामफेर यादव निवासीगण गुलरिहा सभी को पांच वर्ष के कारावास और 16,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रत्येक अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम करावास और कुल 16,500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 25 अक्तूबर को न्यायालय एएसजे द्वितीय के कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत केस से संबंधित अभियुक्तगण महेन्द्र पुत्र रामललित, मदन पुत्र रामललित, रामफेर यादव निवासीगण गुलरिहा सभी को पांच वर्ष के कारावास और 16,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रत्येक अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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