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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा

Thu, 18 Dec 2025 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 18 Dec 2025 01:44 AM IST
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The person convicted of assault was sentenced to detention until the court adjourned.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में दोषी को कोर्ट उठने तक का कारावास व कुल 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 17 दिसंबर को न्यायालय एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त विश्राम निवासी टेडुआ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अलग-अलग धारा में 3,000 रुपये अर्थदंड का आदेश पारित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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