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Sant Kabir Nagar News: मृतक शख्स का फर्जी तरीके से हस्ताक्षर बनाकर करा लिया जमीन का दाखिल-खारिज

Thu, 19 Oct 2023 11:26 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Oct 2023 11:26 PM IST
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The land was registered and rejected by forging the signature of the deceased person.
- पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो पीड़ित ने कोर्ट की ली शरण
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- कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया जालसाजी का केस
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी ने मृतक व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिधियानी निवासी वाजिद अली पुत्र स्वर्गीय अब्बास अली, हाल मुकाम तितौवा मड़या का आरोप है कि उसके पिता की मौत वर्ष 2007 में हो गई थी। पिता की मौत के बाद जमीन उसके और भाई अकबर अली व साजिद अली के नाम से वरासत से दर्ज हुई। आरोप है कि राकेश कुमार वर्मा फर्जी तरीके से तैयार करके एक दाखिल खारिज की दरखास्त वर्ष 2002 में दिया, जो 31 जनवरी 2008 को खारिज हो गई। उक्त तथ्य को छिपाकर पुनः अब्बास अली के मृत्यु के बाद सारे तथ्य छिपाकर दिनांक 14 फरवरी 2022 को अदालत को धोखा देने की नियत दूसरा दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र मृतक अब्बास अली के वारिससन उसके व भाई साजिद अली व अकबर अली का एक कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर 25 मार्च 2022 को दरख्वास्त वकालतनामा प्रस्तुत किया । जबकि उसके भाई साजिद अली की मृत्यु नौ मई 2021 को हो चुकी है। आरोप है कि मृतक व्यक्ति का भी फर्जी हस्ताक्षर दरख्वास्त व वकालतनामा पर करते हुए पेश किया और अदालत को धोखा देकर दाखिल खारिज आदेश प्राप्त कर लिया। जिसकी जानकारी होने पर उने नकल हासिल किया तब विपक्षी के कारनामे की जानकारी हुई। आरोप है कि आरोपी राकेश कुमार वर्मा ने उसके साथ छल कपट व धोखा से जमीन हड़पने की नियत से कूट रचित दरख्वास्त, वकालतनामा व अनापत्ति प्रार्थना पत्र तैयार किया जो उसका एक आपराधिक कृत्य है। कोतवाल रविंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश कुमार वर्मा निवासी मड़या के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कर लिया गया है।
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