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Sant Kabir Nagar News: हत्यारोपी की जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने किया खारिज
Wed, 15 Oct 2025 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 15 Oct 2025 11:27 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने सह आरोपी के साथ मिलकर सीने पर हंसिया से मार कर हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि थाना दुधारा अन्तर्गत ग्राम पचतोरवा निवासी कमरुन्निसा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया किया कि 20 जून 2025 को रात एक बजे उसके लड़के मोहम्मद इब्राहिम (18)को मोबाइल फोन पर अपशब्द कहते हुए अपने घर से ग्राम पचतोरवा निवासी जीसान ने अपने बड़े भाई वसीम के साथ बाहर हंसिया लेकर उसके दरवाजे पर आया और उसके लड़के के सीने पर अपने भाई के साथ मिलकर मार दिया।
उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सेमरियांवा ले गए। जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी वसीम ने सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली का अवलोकन करने तथा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत ग्राम पचतोरवा निवासी आरोपी वसीम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि थाना दुधारा अन्तर्गत ग्राम पचतोरवा निवासी कमरुन्निसा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया किया कि 20 जून 2025 को रात एक बजे उसके लड़के मोहम्मद इब्राहिम (18)को मोबाइल फोन पर अपशब्द कहते हुए अपने घर से ग्राम पचतोरवा निवासी जीसान ने अपने बड़े भाई वसीम के साथ बाहर हंसिया लेकर उसके दरवाजे पर आया और उसके लड़के के सीने पर अपने भाई के साथ मिलकर मार दिया।
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उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सेमरियांवा ले गए। जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी वसीम ने सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली का अवलोकन करने तथा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत ग्राम पचतोरवा निवासी आरोपी वसीम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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