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एसओ और पूर्व एसओ पर केस दर्ज होगा
Sant Kabir Nagar
Updated Mon, 05 Dec 2016 11:39 PM IST
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सीजेएम कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर दुधारा थाने के एसओ और पूर्व एसओ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश एसपी को दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसओ को स्थानांतरित करने को भी कहा है। आदेश का अनुपालन करते हुए एसपी ने इस संबंध में एक सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी गई है। आदेश की एक प्रतिलिपि प्रमुख सचिव गृह को भी भेजी गई है।
दरअसल, उवैदुर्रहमान ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि एसओ दुधारा ने उसके आठ पशुओं को गोशाला भेजा था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पहचान न होने पर पशु अवमुक्त नहीं हुए। विचारण के बाद कोर्ट ने पाया कि एसओ ने स्पष्ट आख्या नहीं दी। समय देने पर भी एसओ ने आदेश का पालन नहीं किया।
इस पर सीजेएम कोर्ट ने एसओ रवींद्र कुमार सिंह और तत्कालीन एसओ सतानंद पांडेय के खिलाफ केस दर्ज करते हुए विवेचना सीओ से कराने को कहा है।
इसके साथ ही एसओ पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी कहा है। एसपी विक्रमादित्य सचान ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है। जब आदेश प्राप्त होगा तो उसका नियमानुसार पालन किया जाएगा।
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दरअसल, उवैदुर्रहमान ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि एसओ दुधारा ने उसके आठ पशुओं को गोशाला भेजा था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पहचान न होने पर पशु अवमुक्त नहीं हुए। विचारण के बाद कोर्ट ने पाया कि एसओ ने स्पष्ट आख्या नहीं दी। समय देने पर भी एसओ ने आदेश का पालन नहीं किया।
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इस पर सीजेएम कोर्ट ने एसओ रवींद्र कुमार सिंह और तत्कालीन एसओ सतानंद पांडेय के खिलाफ केस दर्ज करते हुए विवेचना सीओ से कराने को कहा है।
इसके साथ ही एसओ पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी कहा है। एसपी विक्रमादित्य सचान ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है। जब आदेश प्राप्त होगा तो उसका नियमानुसार पालन किया जाएगा।
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