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Sant Kabir Nagar News: प्रशासन ने कई बार की कार्रवाई फिर भी नहीं माने अतिक्रमणकारी
Sun, 16 Feb 2025 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 16 Feb 2025 11:40 PM IST
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धनघटा। महुली क्षेत्र के महदेवा गांव में शनिवार को हुए खूनी संघर्ष में छह लोग घायल हो गए थे। एक पक्ष की तहरीर पर सात आरोपी पर केस दर्ज हुआ था। पूर्व में भी प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटावाया था। इसके बाद भी अतिक्रमणकारी नहीं माने और फिर अतिक्रमण कर लिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारी नाराज हो गए और मारपीट की घटना को अंजाम दे डाला।
प्रधान समर्थक व दूसरे पक्ष से हुए विवाद के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्जकर दो आरोपी का शांति भंग मामले में कार्रवाई किया। जहां से उनको जमानत नहीं मिला और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। महादेवा गांव में शनिवार को खेल मैदान निर्माण कार्य को लेकर प्रधान पक्ष और गांव के कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट में दोनों पक्ष के छह लोग घायल हो गए थे। इस मामले में प्रधान की तरफ से ग्राम पंचायत सदस्य की तहरीर पर दूसरे पक्ष के छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले को लेकर गांव में तनाव बढ़ गया।
पुलिस ने विवाद में शामिल एक पक्ष से इमरान पुत्र सिराजुद्दीन और दूसरे पक्ष से शमशेर पुत्र अब्दुल वफा निवासी महादेवा के खिलाफ शांति भंग कार्रवाई करके एसडीएम कोर्ट धनघटा में पेश किया है। जहां से दोनों आरोपियों को जमानत नही मिल सका और उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वही गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस टीम निगरानी बरत रही है। जिससे फिर से किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बनने पाए।
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प्रधान समर्थक व दूसरे पक्ष से हुए विवाद के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्जकर दो आरोपी का शांति भंग मामले में कार्रवाई किया। जहां से उनको जमानत नहीं मिला और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। महादेवा गांव में शनिवार को खेल मैदान निर्माण कार्य को लेकर प्रधान पक्ष और गांव के कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट में दोनों पक्ष के छह लोग घायल हो गए थे। इस मामले में प्रधान की तरफ से ग्राम पंचायत सदस्य की तहरीर पर दूसरे पक्ष के छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले को लेकर गांव में तनाव बढ़ गया।
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पुलिस ने विवाद में शामिल एक पक्ष से इमरान पुत्र सिराजुद्दीन और दूसरे पक्ष से शमशेर पुत्र अब्दुल वफा निवासी महादेवा के खिलाफ शांति भंग कार्रवाई करके एसडीएम कोर्ट धनघटा में पेश किया है। जहां से दोनों आरोपियों को जमानत नही मिल सका और उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वही गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस टीम निगरानी बरत रही है। जिससे फिर से किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बनने पाए।
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