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Sant Kabir Nagar News: निलंबित कोटेदार ने हड़प लिया 41.32 क्विंटल चावल
Tue, 05 Nov 2024 10:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 05 Nov 2024 10:51 PM IST
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संतकबीरनगर। बघौली ब्लॉक के चांदीडीहा ग्राम पंचायत में निलंबित कोटेदार पर 41.32 क्विंटल चावल हड़पने का मामला पुलिस के सामने आया है। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मामले में पूर्ति निरीक्षक अश्वनी कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार विकास खंड बघौली के पूर्ति निरीक्षक अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने पर 20 जुलाई को उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत चांदीडीहा की जांच की गई, जहां अनियमितता पाई गई। जिसके बाद दुकान को निलंबित करके दुकान को ग्राम पंचायत औरंगाबाद से संबद्ध करके अवशेष खाद्यान्न को संबंधित विक्रेता को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
जांच के दौरान औरंगाबाद उचित दर विक्रेता ने अपना बयान दर्ज कराया कि चांदीहीहा ग्राम पंचायत के कोटेदार ने 41.32 क्विंटल चावल अभी तक नहीं दिया है। निलंबित विक्रेता की दुकान की जांच करने पर वह नहीं मिले। उसके बाद उनकी मां का बयान दर्ज किया गया। मां ने बताया कि कोई भी अवशेष खाद्यान्न मौजूद नहीं है। निलंबित विक्रेता राघव कुमार ने सरकारी खाद्यान्न को उचित दर विक्रेता औरंगाबाद प्रमोद कुमार को न देकर अपने हित में कालाबाजारी कर दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत हित में अनुचित लाभ लिया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
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कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में पूर्ति निरीक्षक के शिकायत पर आरोपी कोटेदार राघव कुमार के खिलाफ तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार विकास खंड बघौली के पूर्ति निरीक्षक अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने पर 20 जुलाई को उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत चांदीडीहा की जांच की गई, जहां अनियमितता पाई गई। जिसके बाद दुकान को निलंबित करके दुकान को ग्राम पंचायत औरंगाबाद से संबद्ध करके अवशेष खाद्यान्न को संबंधित विक्रेता को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
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जांच के दौरान औरंगाबाद उचित दर विक्रेता ने अपना बयान दर्ज कराया कि चांदीहीहा ग्राम पंचायत के कोटेदार ने 41.32 क्विंटल चावल अभी तक नहीं दिया है। निलंबित विक्रेता की दुकान की जांच करने पर वह नहीं मिले। उसके बाद उनकी मां का बयान दर्ज किया गया। मां ने बताया कि कोई भी अवशेष खाद्यान्न मौजूद नहीं है। निलंबित विक्रेता राघव कुमार ने सरकारी खाद्यान्न को उचित दर विक्रेता औरंगाबाद प्रमोद कुमार को न देकर अपने हित में कालाबाजारी कर दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत हित में अनुचित लाभ लिया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
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कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में पूर्ति निरीक्षक के शिकायत पर आरोपी कोटेदार राघव कुमार के खिलाफ तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है।