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Sant Kabir Nagar News: चेक बाउंस मामले में सपा नेता को कोर्ट ने किया तलब
Wed, 28 Jan 2026 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 28 Jan 2026 12:24 AM IST
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संतकबीरनगर। सीजेएम चेतना त्यागी की अदालत ने नौ लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सपा नेता जयचंद्र उर्फ जय राम पांडेय को 24 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
थाना कोतवाली खलीलाबाद के पूर्वी बंजरिया निवासी आदित्य पांडेय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। कहा कि आरोपी राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभावशाली व्यक्ति है। पूर्व में विधान सभा सदस्य का प्रत्याशी भी रहा है। दो वर्ष पहले आरोपी ने ठेकेदारी आदि कार्यों के लिए उससे नौ लाख रुपये उधार मांगे। उसने नौ लाख रुपये उधार दे दिया। तयशुदा समय पर रुपये नहीं लौटाने पर उसने तकाजा किया। आरोपी जय चंद्र उर्फ जयराम पांडेय ने 9 जून 2025 को नौ लाख रुपये का चेक दिया। उसे बैंक में जमा किया। 15 जुलाई को बैंक से जानकारी मिली कि चेक बाउंस हो गया। पीड़ित ने इसकी सूचना आरोपी को दी। आरोपी ने झूठा आश्वासन दिया। उसकी बातों पर सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी के पते पर रजिस्टर डाक से नोटिस दिया। आरोपी के नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। मजबूर होकर अदालत की शरण ली। अदालत ने आरोपी जय चंद्र उर्फ जयराम पांडेय निवासी मोहल्ला तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद को 24 फरवरी को तलब किया है।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद के पूर्वी बंजरिया निवासी आदित्य पांडेय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। कहा कि आरोपी राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभावशाली व्यक्ति है। पूर्व में विधान सभा सदस्य का प्रत्याशी भी रहा है। दो वर्ष पहले आरोपी ने ठेकेदारी आदि कार्यों के लिए उससे नौ लाख रुपये उधार मांगे। उसने नौ लाख रुपये उधार दे दिया। तयशुदा समय पर रुपये नहीं लौटाने पर उसने तकाजा किया। आरोपी जय चंद्र उर्फ जयराम पांडेय ने 9 जून 2025 को नौ लाख रुपये का चेक दिया। उसे बैंक में जमा किया। 15 जुलाई को बैंक से जानकारी मिली कि चेक बाउंस हो गया। पीड़ित ने इसकी सूचना आरोपी को दी। आरोपी ने झूठा आश्वासन दिया। उसकी बातों पर सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी के पते पर रजिस्टर डाक से नोटिस दिया। आरोपी के नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। मजबूर होकर अदालत की शरण ली। अदालत ने आरोपी जय चंद्र उर्फ जयराम पांडेय निवासी मोहल्ला तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद को 24 फरवरी को तलब किया है।
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