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Sant Kabir Nagar News: हत्यारे पति को छह साल की सश्रम कारावास
Tue, 09 Apr 2024 11:23 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 09 Apr 2024 11:23 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की कोर्ट ने हत्यारे पति को छह वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के साड़ेखुर्द के रहने वाले रमाशंकर ने थाना खलीलाबाद में 27 जून 2021 को दिए प्रार्थना पत्र में उनकी लड़की बिट्टू की शादी ग्राम धमइचा थाना खलीलाबाद के रहने वाले दीपक सिंह से हुई थी। उनकी लड़की के दो बच्चे भी थे। बिट्टू के पति दीपक सिंह, सास किसा देवी व जेठ पिंटू दहेज के मारते-पीटते थे और रुपये की मांग करते थे।
26 जून 2021 को बिट्टू को उसके पति दीपक ने गला दबाकर मार डाला। मामले में थाना खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ तथा विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोषी पति दीपक सिंह को छह वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
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26 जून 2021 को बिट्टू को उसके पति दीपक ने गला दबाकर मार डाला। मामले में थाना खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ तथा विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोषी पति दीपक सिंह को छह वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
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