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Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को छह माह का कारवास

Tue, 27 Feb 2024 01:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 27 Feb 2024 01:12 AM IST
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Six months imprisonment for NDPS Act accused
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने 24 पुड़िया (पांच ग्राम 50 मिली ग्राम) स्मैक रखने के दोषी को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत छह माह की कठोर कारावास तथा दो हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 23 अगस्त, 2023 को उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह मय हमराही देखभाल कस्बा बखिरा में मौजूद थे। सूचना मिली कि एक आरोपी प्राइमरी स्कूल मेड़रापार के पास कुछ नाजायज पदार्थ लेकर खड़ा है। जब उसके पास पहुंचे तो उसने भागने की कोशिश की। उसे पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम धर्मेंद्र गिरी पुत्र फूलचंद गिरी निवासी ठठेरा मुहल्ला थाना बखिरा बताया। तलाशी लेने पर उसके पैंट की दाहिनी जेब से 24 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ। जिसका वजन 05 ग्राम 50 मिली ग्राम था।
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आरोपी धर्मेंद्र गिरी को थाना बखिरा लाकर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया। विवेचक ने विवेचना करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।आरोपी धर्मेंद्र गिरी ने आरोप से इंकार किया और मुकदमे में विचारण की मांग किया।कांस्टेबल जुगराती का बयान हुआ। पांच अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। आरोपी के स्वेच्छा जुर्म स्वीकार करने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट काशिफ शेख ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर धर्मेंद्र गिरी पुत्र फूलचंद गिरी निवासी ग्राम ठठेरा मुहल्ला बखिरा को छह माह की कठोर कारावास तथा दो हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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