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Sant Kabir Nagar News: हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की कैद

Tue, 28 Jan 2025 11:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 28 Jan 2025 11:49 PM IST
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Seven years imprisonment for husband convicted of murder
संतकबीरनगर। अपर सत्र सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी पति बालकेश को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड ने देने पर दोषी को दस दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रहने वाले जय हिंद यादव ने प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा को 27 अगस्त 2018 को तहरीर दी कि उसकी बहन बबीता 24 वर्ष की शादी मई 2015 में बालकेश पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी ग्राम देवकली थाना बखिरा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन पर दहेज में मोटरसाइकिल मांगने के लिए दबाव बना रहे थे।
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उसकी बहन के पति बालकेश, सास भानमति, ससुर कल्पनाथ उसकी बहन बबीता को दहेज में मोटरसाइकिल मांगने की बात को लेकर तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे थे।
24 अगस्त 2018 को उसकी बहन पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा बिना किसी को सूचना दिए जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले गए जहां उसकी मौत हो गई। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ।
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घटना की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मेंहदवाल आनन्द कुमार पांडेय ने की। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति बलकेश, ससुर कल्पनाथ, सास भानमती के विरुद्ध दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

दौरान विचरण ससुर कल्पनाथ की मृत्यु होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित किए जाने के लिए पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया तथा सात प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) देवेन्द्र नाथ गोस्वामी ने तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशिलन किया।
मृतका की सास भानमती को दोषमुक्त करते हुए पति बालकेश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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