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Sant Kabir Nagar News: मारपीट में कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई
Fri, 28 Nov 2025 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 28 Nov 2025 12:23 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट के दो अलग-अलग मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 27 नवंबर को जेएम की अदालत ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के दोषी रामदशरथ निवासी दौलतपुर न्यायालय उठने तक का कारावास व 4,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में जेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल में पंजीकृत मामले के दोषी सुग्रीव यादव व परशुराम निवासी जमोहरा को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 7-7 दिन साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में जेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल में पंजीकृत मामले के दोषी सुग्रीव यादव व परशुराम निवासी जमोहरा को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 7-7 दिन साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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