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Sant Kabir Nagar News: महुई हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई
Thu, 26 Sep 2024 04:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 26 Sep 2024 04:20 AM IST
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- पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने किया अनुमोदन
- घटना में सेना के दो जवान समेत छह बने थे आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के महुई गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस ने की है। घटना में सेना के दो जवान समेत छह लोग आरोपी बनाए गए थे। पुलिस की रिपोर्ट के बाद डीएम ने अनुमोदन किया है।
महुई गांव मेें आठ जून को जमीनी विवाद को लेकर धर्मेंद्र यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में मृतक के पत्नी सुमन की शिकायत पर सेना के दो जवान समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को आरोपियों के घर से अवैध शस्त्र बरामद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था।
इधर पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना और तेज कर दिया। इसके लिए कोतवाली पुलिस ने मामले सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए डीएम से पत्राचार किया। जिस पर 24 सितंबर को डीएम ने अनुमोदन कर दिया। कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में गैंगलीडर गोरखनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय रूदल यादव निवासी महुई व सदस्य शेषनाथ यादव, बोधनाथ यादव, इन्द्रजीत यादव पुत्रगण स्वर्गीय रूदल यादव निवासी महुई, पन्नेलाल उर्फ पुन्नेलाल पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बेलाड़ीह थाना महुली और सत्या यादव पत्त्नी बोधनाथ यादव निवासी महुई थाना कोतवाली खलीलाबाद के क्रिया-कलापों पर अंकुश लगाने के लिए डीएम से अनुमोदित कराकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रहा है।
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- घटना में सेना के दो जवान समेत छह बने थे आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के महुई गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस ने की है। घटना में सेना के दो जवान समेत छह लोग आरोपी बनाए गए थे। पुलिस की रिपोर्ट के बाद डीएम ने अनुमोदन किया है।
महुई गांव मेें आठ जून को जमीनी विवाद को लेकर धर्मेंद्र यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में मृतक के पत्नी सुमन की शिकायत पर सेना के दो जवान समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को आरोपियों के घर से अवैध शस्त्र बरामद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था।
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इधर पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना और तेज कर दिया। इसके लिए कोतवाली पुलिस ने मामले सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए डीएम से पत्राचार किया। जिस पर 24 सितंबर को डीएम ने अनुमोदन कर दिया। कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में गैंगलीडर गोरखनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय रूदल यादव निवासी महुई व सदस्य शेषनाथ यादव, बोधनाथ यादव, इन्द्रजीत यादव पुत्रगण स्वर्गीय रूदल यादव निवासी महुई, पन्नेलाल उर्फ पुन्नेलाल पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बेलाड़ीह थाना महुली और सत्या यादव पत्त्नी बोधनाथ यादव निवासी महुई थाना कोतवाली खलीलाबाद के क्रिया-कलापों पर अंकुश लगाने के लिए डीएम से अनुमोदित कराकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रहा है।
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