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Sant Kabir Nagar News: गबन के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
Sat, 08 Feb 2025 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 08 Feb 2025 11:38 PM IST
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धनघटा। श्रीमती शंकर देई इंटरमीडिएट कॉलेज धनघटा से निष्कासित अकाउंटेंट और गबन के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। मालूम हो कि श्रीमती शंकर देई बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज धनघटा के सह प्रबंधक पीयूष पाठक पुत्र भालचंद पाठक ने विद्यालय के अकाउंटेंट दिनेश कुमार पुत्र रामकवल निवासी सुरैना पर शैक्षणिक सत्र वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक विद्यालय का 10 लाख 39 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए 6 नवंबर 2024 को धनघटा थाने में केस दर्ज कराया था।
आरोपी तभी से फरार चल रहा था। संतकबीरनगर कोर्ट ने जब इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी तो वह जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
सह प्रबंधक पीयूष पाठक ने बताया कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को एक सप्ताह के भीतर जिले की कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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आरोपी तभी से फरार चल रहा था। संतकबीरनगर कोर्ट ने जब इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी तो वह जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
सह प्रबंधक पीयूष पाठक ने बताया कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को एक सप्ताह के भीतर जिले की कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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