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आरटीई : निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं
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संतकबीरनगर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।
यह फैसला दस्तावेजों की कमी से होने वाली परेशानियों को कम करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले स्कूल में प्रवेश के समय बच्चे और उनके अभिभावक दोनों के आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी। इस कारण अभिभावकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने एक पत्र जारी कर प्रवेश नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। अब, प्रवेश आवेदन पत्र में बच्चे का आधार नंबर नहीं मांगा जाएगा, जिससे कोई भी पात्र बच्चा इस सुविधा से वंचित नहीं रहेगा।
नए नियमों के अनुसार, आधार कार्ड का उपयोग केवल वित्तीय सहायता, विशेष रूप से स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति के लिए ही आवश्यक होगा। यह प्रतिपूर्ति राशि सीधे अभिभावकों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि, प्रवेश आवेदन फॉर्म भरते समय कम से कम एक अभिभावक का आधार विवरण देना अनिवार्य होगा, लेकिन बच्चे के आधार की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
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यह फैसला दस्तावेजों की कमी से होने वाली परेशानियों को कम करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले स्कूल में प्रवेश के समय बच्चे और उनके अभिभावक दोनों के आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी। इस कारण अभिभावकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने एक पत्र जारी कर प्रवेश नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। अब, प्रवेश आवेदन पत्र में बच्चे का आधार नंबर नहीं मांगा जाएगा, जिससे कोई भी पात्र बच्चा इस सुविधा से वंचित नहीं रहेगा।
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नए नियमों के अनुसार, आधार कार्ड का उपयोग केवल वित्तीय सहायता, विशेष रूप से स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति के लिए ही आवश्यक होगा। यह प्रतिपूर्ति राशि सीधे अभिभावकों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि, प्रवेश आवेदन फॉर्म भरते समय कम से कम एक अभिभावक का आधार विवरण देना अनिवार्य होगा, लेकिन बच्चे के आधार की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
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