{"_id":"65a02df6cad9c7eeee0ec26d","slug":"recounting-of-menhadupar-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1039-8158-2024-01-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: मेंहदूपार पुनर्मतगणना पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: मेंहदूपार पुनर्मतगणना पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई
Thu, 11 Jan 2024 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 11 Jan 2024 11:35 PM IST
विज्ञापन
एक सप्ताह के अंदर पुनर्मतगणना कराने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मसिहवा। मेंहदूपार की ग्राम पंचायत में हुए चुनाव की पुनर्मतगणना पर लगी रोक हाईकोर्ट ने अब हटा दी है। नए आदेश में एक सप्ताह के अंदर दोबारा मतगणना कराने का आदेश जारी किया है। अब उप जिलाधिकारी मेंहदावल को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सप्ताह भीतर दोबारा मतगणना करानी होगी।
सांथा ब्लाॅक क्षेत्र के मेंहदूपार से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ीं फरजाना खातून दो वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सबीहा खातून से चुनाव हार गई थीं। फरजाना ने उपजिलाधिकारी मेंहदावल के यहां दोबारा मतदान करने के लिए वाद दाखिल किया था। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर 22 फरवरी 2023 को पुनर्मतगणना शुरू हो गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर वर्तमान प्रधान सबीहा खातून ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इससे मतगणना को बीच में ही रोक दिया गया। कुछ समय बाद हारी प्रत्याशी फरजाना खातून ने पुनः एसडीएम कोर्ट में पुनर्मतगणना की अपील की थी। इस पर एसडीएम ने 28 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। लेकिन, सबीहा दोबारा स्टे ऑर्डर लेकर सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी 2024 तय करा दी।
एसडीएम मेंहदावल को पुनर्मतगणना से संबंधित सारी फाइलें कोर्ट में उपलब्ध कराने का आदेश पारित हुआ था। आठ जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट का फैसला बृहस्पतिवार को आया। इसमें एसडीएम मेंहदावल को आदेश दिया गया है कि आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर मेंहदूपार की पुनर्मतगणना करवाई जाए। दोबारा मतगणना को लेकर ग्राम पंचायत मेंहदूपार में रस्साकसी बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मसिहवा। मेंहदूपार की ग्राम पंचायत में हुए चुनाव की पुनर्मतगणना पर लगी रोक हाईकोर्ट ने अब हटा दी है। नए आदेश में एक सप्ताह के अंदर दोबारा मतगणना कराने का आदेश जारी किया है। अब उप जिलाधिकारी मेंहदावल को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सप्ताह भीतर दोबारा मतगणना करानी होगी।
सांथा ब्लाॅक क्षेत्र के मेंहदूपार से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ीं फरजाना खातून दो वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सबीहा खातून से चुनाव हार गई थीं। फरजाना ने उपजिलाधिकारी मेंहदावल के यहां दोबारा मतदान करने के लिए वाद दाखिल किया था। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर 22 फरवरी 2023 को पुनर्मतगणना शुरू हो गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर वर्तमान प्रधान सबीहा खातून ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इससे मतगणना को बीच में ही रोक दिया गया। कुछ समय बाद हारी प्रत्याशी फरजाना खातून ने पुनः एसडीएम कोर्ट में पुनर्मतगणना की अपील की थी। इस पर एसडीएम ने 28 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। लेकिन, सबीहा दोबारा स्टे ऑर्डर लेकर सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी 2024 तय करा दी।
विज्ञापन
एसडीएम मेंहदावल को पुनर्मतगणना से संबंधित सारी फाइलें कोर्ट में उपलब्ध कराने का आदेश पारित हुआ था। आठ जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट का फैसला बृहस्पतिवार को आया। इसमें एसडीएम मेंहदावल को आदेश दिया गया है कि आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर मेंहदूपार की पुनर्मतगणना करवाई जाए। दोबारा मतगणना को लेकर ग्राम पंचायत मेंहदूपार में रस्साकसी बनी हुई है।
विज्ञापन