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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Thu, 01 Feb 2024 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 01 Feb 2024 02:18 AM IST
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- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दिया आदेश, 53 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 53 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्येंद्र शुक्ला, अभिमन्यु पाल एवं सत्य प्रकाश ने बताया कि पीड़िता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद को तहरीर दिया था कि 20 जून 2018 को वह घरवालों के बोलने के कारण घर से निकल गई और घर का रास्ता भूलकर रात में दलेलगंज खलीलाबाद पहुंच गई।
सड़क पर तीस वर्षीय युवक मिला जो बहन बोलकर घर ले गया। जहां उसके घरवालों ने खाना खिलाया और बाहर भेज दिया। दलेलगंज चौराहे पर ही आरोपी के घर से थोड़ी दूर दुकान पर सोने के लिए भेज दिया। रात के करीब 12:30 बजे मौका पाकर आरोपी उसके पास आया और जबरदस्ती खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। वह विरोध करती रही तो उसको मारा-पीटा और अपशब्द कहते हुए कपड़ा फाड़ दिया।
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किसी तरह से खेत से निकल कर गांव में पहुंची तो गांव के लोगों ने उसे कपड़े दिए। सुबह गांव का एक व्यक्ति डायल 100 नंबर पर सूचना दिया और पुलिस के साथ वह थाने पर आई। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट जान से मारने की धमकी तथा पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ।
विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इन्कार किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। आरोप साबित पाए जाने पर कोर्ट ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 53 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्येंद्र शुक्ला, अभिमन्यु पाल एवं सत्य प्रकाश ने बताया कि पीड़िता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद को तहरीर दिया था कि 20 जून 2018 को वह घरवालों के बोलने के कारण घर से निकल गई और घर का रास्ता भूलकर रात में दलेलगंज खलीलाबाद पहुंच गई।
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सड़क पर तीस वर्षीय युवक मिला जो बहन बोलकर घर ले गया। जहां उसके घरवालों ने खाना खिलाया और बाहर भेज दिया। दलेलगंज चौराहे पर ही आरोपी के घर से थोड़ी दूर दुकान पर सोने के लिए भेज दिया। रात के करीब 12:30 बजे मौका पाकर आरोपी उसके पास आया और जबरदस्ती खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। वह विरोध करती रही तो उसको मारा-पीटा और अपशब्द कहते हुए कपड़ा फाड़ दिया।
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किसी तरह से खेत से निकल कर गांव में पहुंची तो गांव के लोगों ने उसे कपड़े दिए। सुबह गांव का एक व्यक्ति डायल 100 नंबर पर सूचना दिया और पुलिस के साथ वह थाने पर आई। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट जान से मारने की धमकी तथा पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ।
विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इन्कार किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। आरोप साबित पाए जाने पर कोर्ट ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।