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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म ःआरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 25 Dec 2024 06:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 25 Dec 2024 06:22 PM IST
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Rape: Accused's bail application canceled
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए प्रदीप चौहान की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।
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21 नवंबर को पीड़ित पिता वादी मुकदमा ने थाना महुली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी पुत्री (15) घर से नौ बजे दिन में थाना महुली स्थित एक इंटर काॅलेज में पढ़ने गई थी। शाम तक घर वापस नहीं आई। आरोपी प्रदीप चौहान ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कहा कि वह बेगुनाह है। कोर्ट ने मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवम पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत आरोपी प्रदीप चौहान की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

महंगापुर के श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में कबड्डी में प्रतिभाग करते स्कूली बच्चे। संवाद

महंगापुर के श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में कबड्डी में प्रतिभाग करते स्कूली बच्चे। संवाद

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