फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Rape accused acquitted due to lack of evidence

Sant Kabir Nagar News: साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी दोष मुक्त

Tue, 28 Nov 2023 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 28 Nov 2023 12:39 AM IST
विज्ञापन
Rape accused acquitted due to lack of evidence
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने की सुनवाई
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दुष्कर्म के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता चौधरी नियाज अहमद ने बताया कि थाना बखिरा क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 31 मई 2016 को 12 बजे रात में गांव के आरोपी बुरी नीयत से उसके घर में घुस गया। उसकी लड़की को अकेले कमरे में पाकर मुंह दबा दिया और चाकू की नोक पर डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि किसी को बताने पर जान से मार कर दफना देगा।
आरोपी के विरुद्ध थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद दुष्कर्म पाॅक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी का साक्ष्य पाए जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की मां, पीड़िता, उपनिरीक्षक तथा डॉक्टर के बयान कराए गए। गवाही कराई गई। दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
विज्ञापन

कोर्ट ने पीड़िता के बार-बार बयान बदलने, विवेचक का डीएनए टेस्ट के लिए नमूना नहीं भेजना जो दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। वादिनी मुकदमा के पक्षद्रोही बयान देने जो पाॅक्सो एक्ट की धारा के तहत दंडनीय है। इसके संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाना एवं दंडित किया जाना आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के दोषी नहीं पाए जाने पर आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed