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Sant Kabir Nagar News: जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड से दंडित

Thu, 09 May 2024 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 09 May 2024 12:09 AM IST
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Punished with jail term and fine
संतकबीरनगर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के तहत एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व 2050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि थाना बखिरा में पंजीकृत मामलें में मसाल्लुदीन पुत्र सत्तार बंजारा निवासी बेलौहा जंगल बिहुली थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 1000 रुपये के अर्थदंड व गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 1000 रुपये के अर्थदंड व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर आरोपी को दो दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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