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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से किया दंडित

Thu, 29 May 2025 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 29 May 2025 11:19 PM IST
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Punished under Arms Act with jail term and fine
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 29 मई को न्यायालय सीजे(जेडी)/एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल पर पंजीकृत आयुध अधिनियम के अभियोग मामलें में अभियुक्त गोलू मद्धेशिया निवासी हर्दीहट्टा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बिताई गई अवधि व 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का कारावास आरोपी को भुगतना होगा। संवाद
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