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तय समय में उपलब्ध कराएं सूचनाएं : एडीएम
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तय समय में उपलब्ध कराएं सूचनाएं : एडीएम
संतकबीरनगर। डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर जन सूचना अधिकारियों के साथ एडीएम मनोज कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। उन्होंने शिकायतों के संबंध में 30 दिनों की समय सीमा में मांगी गई सूचना अवश्य उपलब्ध करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जन सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा में आवेदकों को मांगी गई सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में विभिन्न विभागों में इससे संबंधित कुल 59 मामले लंबित हैं। एडीएम ने अविलंब लंबित मामलों को निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने आवेदकों को 30 दिनों की समय सीमा में सूचनाएं न उपलब्ध कराए जाने अथवा असत्य या भ्रामक सूचनाएं दिए जाने के संबंध में राज्य सूचना आयुक्त के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा ससमय निर्धारित अवधि में सूचनाएं नही उपलब्ध कराई जा रही। अथवा असत्य या भ्रामक सूचनाएं दी गयी है। परिणामत: राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायतें द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी है।
एडीएम ने बताया कि जनपद से संबंधित सभी प्रकरणों में 30 मई 2022 को कलेक्ट्रेट में राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल द्वारा विशेष शिविर में सुबह 11 बजे से सुनवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त संबंधित जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उक्त तिथि व समय पर कलेक्ट्रेट में लंबित प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं तथा अन्य संबंधित प्रपत्रों सहित उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि वादों के सुनवाई के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें जनपद के सभी जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान एएसपी संतोष कुमार सिंह सहित अन्य जन सूचना/ प्रथम अपीलीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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संतकबीरनगर। डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर जन सूचना अधिकारियों के साथ एडीएम मनोज कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। उन्होंने शिकायतों के संबंध में 30 दिनों की समय सीमा में मांगी गई सूचना अवश्य उपलब्ध करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जन सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा में आवेदकों को मांगी गई सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में विभिन्न विभागों में इससे संबंधित कुल 59 मामले लंबित हैं। एडीएम ने अविलंब लंबित मामलों को निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने आवेदकों को 30 दिनों की समय सीमा में सूचनाएं न उपलब्ध कराए जाने अथवा असत्य या भ्रामक सूचनाएं दिए जाने के संबंध में राज्य सूचना आयुक्त के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा ससमय निर्धारित अवधि में सूचनाएं नही उपलब्ध कराई जा रही। अथवा असत्य या भ्रामक सूचनाएं दी गयी है। परिणामत: राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायतें द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी है।
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एडीएम ने बताया कि जनपद से संबंधित सभी प्रकरणों में 30 मई 2022 को कलेक्ट्रेट में राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल द्वारा विशेष शिविर में सुबह 11 बजे से सुनवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त संबंधित जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उक्त तिथि व समय पर कलेक्ट्रेट में लंबित प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं तथा अन्य संबंधित प्रपत्रों सहित उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि वादों के सुनवाई के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें जनपद के सभी जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान एएसपी संतोष कुमार सिंह सहित अन्य जन सूचना/ प्रथम अपीलीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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