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पुलिस भर्ती परीक्षा : मुख्य आरोपी समेत दस सदस्यों की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 23 Mar 2024 02:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 23 Mar 2024 02:17 PM IST
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Police Recruitment Examination: Bail applications of ten members including the main accused canceled
- अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने दिया ओदश
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- शहर के गन्ना विकास इंटर कॉलेज में पकड़ा गया था सॉल्वर
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले मुख्य आरोपी समेत गैंग के अन्य दस सदस्यों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो के कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव व विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गन्ना विकास इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक अभिषेक शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि परीक्षा कंट्रोल रूम लखनऊ से सूचना मिली कि केंद्र पर शशि कपूर के स्थान पर परीक्षा दे रहा संदिग्ध है। अपने स्तर से जांच कर लें व परीक्षा में भी बाधा उत्पन्न न हो।
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कंट्रोल रूम से सूचना बाद रोल नंबर मिलान कर संबंधित रोल नंबर को चेक करने पर हस्ताक्षर, फोटो, आधार, प्रवेश पत्र का मिलान नहीं हो सका। सूचना के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर परीक्षा समाप्ति के बाद आरोपी से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम प्रशांत कुमार उर्फ सिंकू सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी जोनी थाना बिक्रमगंज जिला रोहतास सासाराम बिहार बताया।
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आरोपी के मुताबिक वह शशि कपूर पुत्र चेतराम निवासी राजनौली सिरसी खास थाना धनघटा के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि घनश्याम उससे मिला और बताया कि तुम्हें पैसा दिया जाएगा और शशि कपूर की जगह पर परीक्षा देना है। कुछ पैसा ट्रांसफर किया गया है। ट्रेन से गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचा। जहां विनय ने उसको खलीलाबाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिया। खलीलाबाद पहुंचने पर केंद्र के बाहर शशि कपूर मिला और उसने अपना पूरा कागज उसे दे दिया। पुलिस द्वारा इस संबंध में पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी ने जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि ऐसे लोग गैंग बनाकर वास्तविक अभ्यर्थियों के हक को छीनने का कार्य किए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम दिनेश प्रताप सिंह ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
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