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Sant Kabir Nagar News: पूर्व विधायक के पिता की जमीन को कब्जे में लेने का आदेश
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बैंक से लिए कर्ज को न चुकाने पर डीएम कोर्ट ने दिया फैसला
-जमीन बेचकर बैंक करेगा अपने दिए कर्ज की विसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर।
पूर्व विधायक ताबिश खां के पिता शाकिर अली से बैंक ऋण की 11 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। डीएम न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।
मेंहदावल तहसील के खजूरी निवासी शाकिर अली ने आरओएसएआरबी मुख्य शाखा गोरखपुर से ऋण लिया था। उसके बाद उन्होंने रकम जमा नहीं की। ब्याज सहित यह रकम बढ़कर 11 लाख 22 हजार हो गई। बैंक ने कई बार नोटिस दिया पर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद बैंक ने डीएम न्यायालय में ऋण वसूली के परिवाद दाखिल किया। डीएम कोर्ट ने भी तीन बार शाकिर अली को नोटिस भेजा, पर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद डीएम ने सुनवाई करते हुए शाकिर अली की राजेडीहा स्थित जमीन को कब्जे में लेने का निर्देश तहसीलदार मेंहदावल को दिया है। ताकि जमीन को नीलाम कर बैंक अपने ऋण की वसूली कर सके।
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-जमीन बेचकर बैंक करेगा अपने दिए कर्ज की विसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर।
पूर्व विधायक ताबिश खां के पिता शाकिर अली से बैंक ऋण की 11 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। डीएम न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।
मेंहदावल तहसील के खजूरी निवासी शाकिर अली ने आरओएसएआरबी मुख्य शाखा गोरखपुर से ऋण लिया था। उसके बाद उन्होंने रकम जमा नहीं की। ब्याज सहित यह रकम बढ़कर 11 लाख 22 हजार हो गई। बैंक ने कई बार नोटिस दिया पर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद बैंक ने डीएम न्यायालय में ऋण वसूली के परिवाद दाखिल किया। डीएम कोर्ट ने भी तीन बार शाकिर अली को नोटिस भेजा, पर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद डीएम ने सुनवाई करते हुए शाकिर अली की राजेडीहा स्थित जमीन को कब्जे में लेने का निर्देश तहसीलदार मेंहदावल को दिया है। ताकि जमीन को नीलाम कर बैंक अपने ऋण की वसूली कर सके।