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Sant Kabir Nagar News: खराब को वापस लेकर नया मोबाइल फोन देने का आदेश
Wed, 28 Jun 2023 10:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 28 Jun 2023 10:59 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल बेचने के मामले में फ्लिपकार्ट और रियलमी के खिलाफ फैसला सुनाया। नया मोबाइल सेट देने के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश फ्लिपकार्ट व रियलमी कंपनी को दिया है।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मुखलिसपुर रोड बिधियानी तिराहा निवासी आनंद भारती ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि वह दीवानी कचहरी में कार्यरत हैं। उन्हें दिसंबर 2021 में एक मल्टीमीडिया मोबाइल सेट खरीदने की आवश्यकता महसूस हुई। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से किए जा रहे विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने रियलमी कंपनी का एक मोबाइल सेट फ्लिपकार्ट के माध्यम से 20, 999 रुपये में खरीदा। क्रय किये गए उक्त मोबाइल के स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक मामूली बिंदु जैसा धब्बा पड़ा हुआ था। वह कुछ समय के बाद थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता गया। टोल फ्री फोन नंबर पर इस बात की शिकायत करने पर विपक्षीगण के कहे अनुसार वह गोरखपुर में स्थित सर्विस सेंटर गए। वहां मौजूद इंजीनियर द्वारा कहा गया कि इसके मरम्मत में सात हजार रुपये खर्च आएगा। मोबाइल के वारंटी अवधि में होने पर मरम्मत के नाम पर रुपये लगने पर उन्होंने आपत्ति किया। इस पर उनके जरिये कहा गया कि मोबाइल में विशेष खराबी है, इसमें सामान बदला जाएगा। थक-हार कर न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत फ्लिपकार्ट और रियलमी के खिलाफ फैसला सुनाया। जिसमें कहा है कि वह 60 दिनों के अंदर खराब मोबाइल को वापस लेकर दूसरा उसी मॉडल का सेट प्रदान करें। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। 60 दिनों के भीतर मोबाइल वापस न कर करने पर मोबाइल की संपूर्ण कीमत 20, 999 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा।
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अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मुखलिसपुर रोड बिधियानी तिराहा निवासी आनंद भारती ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि वह दीवानी कचहरी में कार्यरत हैं। उन्हें दिसंबर 2021 में एक मल्टीमीडिया मोबाइल सेट खरीदने की आवश्यकता महसूस हुई। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से किए जा रहे विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने रियलमी कंपनी का एक मोबाइल सेट फ्लिपकार्ट के माध्यम से 20, 999 रुपये में खरीदा। क्रय किये गए उक्त मोबाइल के स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक मामूली बिंदु जैसा धब्बा पड़ा हुआ था। वह कुछ समय के बाद थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता गया। टोल फ्री फोन नंबर पर इस बात की शिकायत करने पर विपक्षीगण के कहे अनुसार वह गोरखपुर में स्थित सर्विस सेंटर गए। वहां मौजूद इंजीनियर द्वारा कहा गया कि इसके मरम्मत में सात हजार रुपये खर्च आएगा। मोबाइल के वारंटी अवधि में होने पर मरम्मत के नाम पर रुपये लगने पर उन्होंने आपत्ति किया। इस पर उनके जरिये कहा गया कि मोबाइल में विशेष खराबी है, इसमें सामान बदला जाएगा। थक-हार कर न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत फ्लिपकार्ट और रियलमी के खिलाफ फैसला सुनाया। जिसमें कहा है कि वह 60 दिनों के अंदर खराब मोबाइल को वापस लेकर दूसरा उसी मॉडल का सेट प्रदान करें। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। 60 दिनों के भीतर मोबाइल वापस न कर करने पर मोबाइल की संपूर्ण कीमत 20, 999 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा।
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