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Sant Kabir Nagar News: मोटरसाइकिल की कीमत मय ब्याज लौटाने का आदेश

Sun, 23 Nov 2025 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 23 Nov 2025 01:52 AM IST
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Order to return the price of the motorcycle along with interest
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने न्यू इंडिया मर्चेंट के प्रोपराइटर शमशाद व राजू को निर्देशित किया कि वे पीड़ित को बेची बुलेट बाइक वापस लेकर उसका कुल मूल्य 1,97,355 रुपये विक्रय की तिथि 20 अक्तूबर से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 60 दिन के अंदर भुगतान करे।
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करही निवासी नफीस खान व सैदा हुसैन (पिता पुत्र) ने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दाखिल किया कि विपक्षी शमशाद व राजू निवासी ग्राम एमिलडीहा पोस्ट बहादुरपुर थाना कलवारी बस्ती ने न्यू इंडिया मर्चेंट के नाम से बस्ती के ढिढौआ पचपेड़िया रोड पुरानी बस्ती में रॉयल एनफील्ड बुलेट का कारोबार करते थे। वह 20 अक्तूबर 2019 को 1,97,355 रुपये में बुलेट खरीदी। वाहन व बीमा का कागजात तो प्रदान कर दिया, किंतु कई बार निवेदन के बावजूद पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं दिया।
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बार-बार दौड़ने के बावजूद मोटरसाइकिल बेकार खड़ी है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने सुनवाई के उपरांत विपक्षी न्यू इंडिया मर्चेंट के प्रोपराइटर शमशाद व राजू के खिलाफ आदेश पारित किया। पीड़ित को आर्थिक क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के रूप में 60,000 रुपये भी निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर देने का आदेश दिया है।
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